हाईकोर्ट ने दिया शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश


एनआईओएस डीएलएड धारकों को राहत: हाईकोर्ट ने दिया शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करे।

यह आदेश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने नंदन सिंह बोहरा और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों के आलोक में 10 अगस्त 2017 तक निजी विद्यालयों में कार्यरत और 18 माह का वैध डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के पात्र हैं।

राज्य सरकार ने पहले ही 15 अप्रैल 2025 को शासनादेश जारी कर दिशा-निर्देश तय कर दिए थे। अब हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए याचिकाएं निस्तारित कर पात्र अभ्यर्थियों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।


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