इमरान खान को देश छोड़ने का आदेश, 13 दिन की समयसीमा तय – Apna Nazariya

इमरान खान को देश छोड़ने का आदेश, 13 दिन की समयसीमा तय

मुंबई पुलिस का कहना है कि आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इमरान खान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के इस्तीफे की मांग की थी. मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था.

पुलिस ने आगे बताया कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण, इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट (प्रवास अधिनियम) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है.

इमरान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी. एएनआई के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है. उन पर आरोप है कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था. शनिवार को विरोध-प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

हिरासत में लिए जाने के बाद, एक्टर ने अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे पुलिस वैन के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, ‘लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.’ मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा कि वे मुंबई के एक नागरिक के तौर पर यहां आए हैं और उनकी कोई खास मांग नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर एक्टर इमरान खान की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) के नियमों और वीजा शर्तों का उल्लंघन किया है. सोमैया ने कहा कि उन्होंने पुलिस को एक्टर के प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषणों और उनकी पिछली टिप्पणियों से जुड़े सबूत सौंप दिए हैं. उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग की और आरोप लगाया कि खान ने एक गैर-कानूनी राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेकर अपने ओसीआई दर्जे का गलत इस्तेमाल किया है.

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