चालान से लेकर लोन तक के केसों का तुरंत में होगा निपटारा, 13 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर देश भर में 13 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसी के तहत उत्तराखंड में भी 13 दिसंबर को सभी जिलों में और तहसील स्तर के न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून जिले में अब तक लोक अदालत के सबसे ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. यहां पिछली दफा सितंबर में हुई लोक अदालत के बाद पहली बार ऐसा हुआ, जब जिला कोर्ट में मुकदमों की पेंडेंसी एक लाख से नीचे आई.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश सीमा डूंगराकोटी ने 13 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देहरादून जिला मुख्यालय के साथ-साथ विकास नगर, ऋषिकेश, चकराता, मसूरी और डोईवाला में तहसील स्तर पर भी लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि जिन भी लोगों के मामले अदालत में पेंडिंग है या जो छोटी प्रवृत्ति और कंपाउंडिंग प्रवृत्ति के मामले हैं, उनका समाधान इस लोक अदालत में किया जाएगा. उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि चाहे वह छोटे आपराधिक मामले जिन में लड़ाई झगड़ा इत्यादि शामिल है. साथ ही बैंकों में चेक बाउंस इत्यादि के मामलों में भी लोग अपील कर सकते हैं. सबसे ज्यादा सिविल और मोटर व्हीकल एक्ट के मामलों में लोक अदालत में राहत ली जा सकती है.

लोक अदालत में इस तरह के मामलों में मिलेगी राहत:

  • फौजदारी के शमनीय प्रकृति के वाद
  • धारा 138 एनआई.एक्ट के वाद
  • मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधी वाद
  • वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद (विवाह-विच्छेद को छोड़कर)
  • श्रम सम्बन्धित वाद
  • भूमि अर्जन के वाद
  • दीवानी वाद
  • राजस्व संबंधित वाद
  • विद्युत एवं जल कर बिलों के मामले (अशमनीय मामलों को छोड़कर)
  • वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद
  • धन वसूली से संबंधित वाद
  • अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें.




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